मध्य प्रदेश

घर में घुसकर तलवार से हत्या करने वाले चार आरोपितों को उम्रकैद

 बुरहानपुर ।    प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने घर में घुसकर तलवार से एक बच्ची की हत्या करने वाले चार आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन आरोपितों को सजा सुनाई गई है उनमें संतोष जाधव 26 वर्ष निवासी चिंचाला, नीलेश उर्फ निखलेश यादव 29 वर्ष निवासी शिवजी नगर, अशोक पाटिल 19 वर्ष निवासी चिंचाला और सचिन जाधव 28 वर्ष निवासी चिंचाला शामिल हैं। इसके अलावा आरोपितों पर विभिन्न धाराओं में सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित था। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि चार अप्रैल 2020 को पीड़ित पक्ष ने लालबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शाम साढ़े सात बजे पत्नी व पुत्र के साथ टीवी देख रहा था। उसकी पुत्री किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान संतोष, सचिन, नीलेश व अशोक तलवार, लाठी लेकर घर में घुस आए। पूछने पर कहा कि तुम्हारी बेटी ने झूठी शिकायत की थी। आज उसकी हत्या करके ही जाएंगे। बीच बचाव करने के बावजूद उन्होंने बेटी के सिर पर तलवार से वार कर दिया और भाग गए। घायल बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान इसे जघन्य अपराध मानते हुए कैलाशनाथ गौतम द्वारा गंभीरता से पक्ष रखा गया। जिसके चलते न्यायालय ने तथ्यों को देखते हुए चारों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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