लोक अदालत की जानकारी आमजन तक पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों: प्रधान जिला न्यायाधीश
सीहोर। आगामी 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएन चंद की अध्यक्षता में पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश आरएन चन्द ने कहा कि मीडिया प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम है। सरल और सुलभ न्याय के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा विकल्प है यह संदेश आमजन तक पहुंचाना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में आकर लंबित प्रकरणों का निकराकरण कराएं। बैठक में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश मुकेश दांगी भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि शीघ्र निराकरण योग्य प्रकरणों तथा लंबे समय से चल रहे प्रकरणों का आपसी समझौतो से निराकरण किया जाए, ताकि दोनों पक्षों का समय और व्यय बचें। वर्तमान में न्यायालय में 23269 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 3725 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रेफर किया गया है। आगामी 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में चिन्हित प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित चयनित प्रकृति के प्रकरण भी इस लोक अदालत में निराकृत किए जाएंगे। इस नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चौक बाउंस, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।