आष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीसीहोर

संत रविदास स्वरोजगार योजना: अनुसूचित जाति वर्ग को 50 लाख तक का ऋण

सीहोर। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। यह योजना सिर्फ नए उद्यमों की स्थापना के लिए है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक और सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं पात्र होंगी।
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य और जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और वर्तमान में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। यह लाभ नियमित रूप से ऋण चुकाने की शर्त पर मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन शासकीय पोर्टल पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिएए आवेदक कलेक्ट्रेट कार्यालय के कमरा नंबर 121 और 122 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button