मध्य प्रदेश

देशभर में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लस्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध

इंदौर
 इंदौर सहित देशभर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इस वजह से आने वाले दिनों में चाकलेट कैंडी में प्लास्टिक स्टिक दिखाई नहीं देगी। वहीं चौराहों पर मिलने वाले गुब्बारों के साथ भी प्लास्टिक स्टिक नहीं मिलेगी।

भारत सरकार के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सिंगल यूज़ प्लस्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में मप्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड की टीमों द्वारा इंदौर के प्रमुख प्रतिष्ठानों में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिक्री पर रोक लगाने के लिए दुकानदारों व आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी ने इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी व बुरहानपुर जिलों में इसके लिए दल गठित किए हैं। इंदौर में विभाग के विज्ञानी सुनील व्यास के नेतृत्व में एक टीम ने पाटनीपुरा, रानीपुरा, सियागंज क्षेत्र में प्लास्टिक की पालीथिन व अन्य उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं को समझाइश दी। दल ने एमआर-9 चौराहे के पास एबी रोड पर स्थित दो माॅल के अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की जानकारी दी गई और यहां के प्रतिष्ठानों की जांच भी की। इस कार्रवाई के दौर मप्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के अजय मिश्रा, संजय जैन व रामसंतोष शुक्ला भी उपस्थित थे।

इन प्लास्टिक उत्पादों के क्रय, विक्रय व उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध -प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक, चाकलेट कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक व थर्माकोल से बने प्लेट, कप, गिलास, फाेर्क, चम्मच, स्ट्रा व ट्रे, मिठाई के बक्से, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स, 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर आदि। इन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

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