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EC ने PC में कही कई बड़ी बातें- यूपी चुनाव में बुजुर्ग घर पर भी डाल पाएंगे वोट, रैली में कोविड प्रोटोकॉल

नई दिल्ली
चुनाव आयोग ने आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, ''सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी COVID19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने चाहिए।'' साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वोटिंग की टाइमिंग के बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि आयोग ने मतदान वाले राज्यों में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच कोविड -19 स्थिति का आकलन करने के लिए सोमवार को एक बैठक की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को इन राज्यों में वैक्सीन की दूसरी खुराक के प्रशासन में तेजी लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, ''राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद सभी एसपी, डीआईजी, कमिश्ननर से मिलकर हालात का जायजा लिया गया। इसके बाद सभी नोडल अधिकारियों से चर्चा की गई। सबसे अंत में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। सभी दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निश्चित समय पर चुनाव कराने की मांग की। कुछ दलों ने कोविड प्रोटोकॉल के बिना पालन किए होने वाली रैलियों पर चिंता जताई।'' चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल अधिक रैलियों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पांच जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी।

चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी बड़ी बातें:

  • चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से बात हुई। सभी राजनीतिक पार्टियां समय पर विधानसभा चुनाव चाहती हैं।
  • सभी राजनीतिक पार्टियों ने की चुनाव आयोग से मांग की है कि विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के साथ तय समय पर हों।
  • ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनें।
  • यूपी में करीब 15 करोड़ वोटर की संख्या।  52 लाख से ज्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं।
  • 800 पोलिंग स्टेशन पर होगीं महिला पोलिंग अधिकारी की तैनाती।
  • 5 जनवरी तक जारी होगी फाइनल मतदाता सूची।
  • बुजुर्गों-दिव्यांगों को घर पर वोटिंग की सुविधा।
  • रैलियों की संख्या और रैलियों में संख्या सीमित करने का सुझाव।
  • यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11 हजार तक बढ़ाया जाएगा।
  • वोटिंग के लिए 11 दस्तावेज मान्य होंगे।

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