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शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज

मुंबई
बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े मुबई में एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी थे, इस दौरान उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और इस मामले में आर्यन की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब समीर वानखेड़े के खिलाफ होटल का लाइसेंस लेने के लिए अपनी उम्र गलत बताने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर शनिवार की रात एक्साइज विभाग के अधिकारी शंकर गोगावले की शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने 1996-97 में 18 साल से कम उम्र के थे, इसी दौरान उन्होंने सद्गुरू बार का लाइसेंस हासिल किया था।
 
थाणे के डीएम ने समीर वानखेड़े के बार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमे कहा गया है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर ने जब थाणे में सद्गुरू होटल के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था उसमे उन्होंने स्टैंप पेपर पर जो अग्रीमेंट किया था, उसमे दावा किया था कि उन्की उम्र 18 साल से अधिक थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 18 साल नहीं बल्कि 17 साल थी।
 

समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई में एक बार है जिसका लाइसेंस समीर वानखेड़े को दिया गया था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने लाइसेंस लिया था उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गलत उम्र बताकर नवी मुंबई में होटल सद्गुरू बार का लाइसेंस हासिल किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि 27 अक्टूबर 1997 को जब लाइसेंस दिया गया था तो समीर की उम्र 17 साल थी, जबकि लाइसेंस लेने के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए।

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