देश

हिजाब मामला: पहले जल्द सुनवाई और अब स्थगन की मांग, याचिकाकर्ताओं पर भड़का SC

 नई दिल्ली
 
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर नाराजगी जाहिर की और कहा की अदालत इस तरह अनुमति नहीं देगी। इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने स्थगन की मांग की। इस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि ये बेंच बदलने की कोशिश है, यह उचित नहीं है। पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।

इस पर वकीलों ने कहा कि इसे दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए लेकिन पीठ ने दो हफ्ते बाद सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी। पीठ ने याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस गुप्ता अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पीठ ने कहा, कर्नाटक से केवल ढाई घंटे की उड़ान
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं में से एक ने कहा कि ये मामले शनिवार को अचानक सूची में आ गए। कुछ अधिवक्ता हैं जिन्हें कर्नाटक से शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आना है। इस पर, पीठ ने कहा कि कर्नाटक केवल ढाई घंटे की उड़ान की दूरी पर है। जब पीठ ने मामले को पांच सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, तो वकीलों में से एक ने अनुरोध किया कि दो सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा, सोमवार को आइए।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button