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रोहिणी एसएचओ और पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कथित तौर पर हिरासत में हिंसा और डॉग फाइट से जुड़ी घटना के मामले में रोहिणी थाने के एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम द्वारा कथित तौर पर एक घर में घुसकर कुत्तों की लड़ाई कराने की घटना को अदालत ने गंभीरता से लिया था। शिकायत में कहा गया था कि उस छापेमारी में गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस हिरासत में लेने के दौरान क्रूर हमला और अत्याचार किया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बबरू भान ने पाया कि अभियुक्तों को लगी चोटें स्पष्ट रूप से आरोपी पर हावी होने के दौरान हमले का परिणाम थीं। कोर्ट ने रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को संबंधित थाने के एसएचओ और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी भी महिला की शील का अपमान करने का इरादा), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 429 (मवेशियों को मारना या अपंग करना), 166A (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के लोक सेवक कानून की अवहेलना के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसने आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता के आरोपों में सच्चाई पाई है।

अदालत ने कहा कि चूंकि संबंधित एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच ऐसी एजेंसी और अधिकारी द्वारा की जाए ताकि जांच की प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने मामले को 3 जनवरी, 2022 को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा उस समय न तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और ना ही आरोपी बनाया गया। अदालत ने कहा कि इसके अलावा, चोटें स्पष्ट रूप से आरोपी पर हावी होने के बाद सुनियोजित हमले का परिणाम हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी के अंगों पर चोट के निशान इतने गंभीर थे कि वह 16 दिसंबर को भी मौजूद थे। उसने कहा कि इस तरह की चोटें एक मुक्त लड़ाई में नहीं हो सकतीं, जैसा कि पुलिस ने आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की चोटें तभी संभव हैं जब कोई पूरी तरह से हावी हो जाए और एक ही जगह पर किसी कुंद वस्तु से वार बार-बार किया जाए, जो आमने-सामने की लड़ाई में संभव नहीं है। इसके अलावा, आरोपी की पत्नी द्वारा शेयर की गई ऑडियो-वीडियो क्लिप स्पष्ट रूप से एक आवारा कुत्ते के आरोपी के घर में घुसने और अपने कुत्ते से लड़ने के सिद्धांत को खारिज करती है, अदालत ने नोट किया और बताया कि वीडियो में एक उग्र कुत्ते को पुलिस की वर्दी में आए कुछ लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है।

वीडियो में घर की कुछ महिलाओं को दया की भीख मांगते हुए सुना जा सकता है। इसलिए, पुलिस द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री अर्थात आरोपी की पत्नी और वीडियो और मेडिकल रिकॉर्ड के दृश्यों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि जो भी तर्क हो, अगर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेती है और सबूत इकट्ठा करने के लिए हिरासत में अत्याचार करती है, तो यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि कानून कहीं भी जांच के दौरान सबूत एकत्र करने के उद्देश्य से हिरासत में अत्याचार की अनुमति नहीं देता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान 8 दिसंबर की रात करीब 10:11 बजे एक टीम उनके घर पहुंची और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो घर में मौजूद महिला ने दरवाजा नहीं खोला।

पुलिस ने आगे दावा किया कि उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने के लिए 'उचित बल' का इस्तेमाल किया, लेकिन आरोपी के परिवार के सदस्यों ने आरोपी को बचाने के लिए कुछ प्रतिरोध किया और उनका पालतू कुत्ता भौंकने लगा। पुलिस ने कहा कि इसी बीच एक आवारा कुत्ता भी घर में घुस आया और कुत्तों ने लड़ाई शुरू कर दी और उसके बाद कुत्ते भाग गए। तमाम कोशिशों के बाद सुबह साढ़े तीन बजे आरोपी को पकड़ लिया गया। उसे थाने लाया गया और सुबह साढ़े छह बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने कहा कि लेकिन संबंधित एसएचओ ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान ड्यूटी एमएम के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि आरोपी को 8 दिसंबर, 2021 को रात 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया था। इस समय, इस अदालत के पास उक्त न्यायिक रिकॉर्ड की अनदेखी करने का कोई कारण नहीं है।

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