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प्लाटों की रजिस्ट्री सुचारु बनाने और धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने उठाया ये कदम

चंडीगढ़
 पंजाब के राजस्व-पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि, गैर-कानूनी कालोनियां बसने से रोका जाएगा। सरकार ने प्लाटों की रजिस्ट्रेशन को सुचारु बनाने और जायदाद से संबंधित धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए गैर-कानूनी व अनाधिकृत काॅलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्रेशन संबंधी सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट हिदायतें जारी की हैं।
 
सरकार ने कहा है कि, अब ऐसी कॉलोनियों की सूची जारी करें, जहां एनओसी की जरूरत नहीं होती। आवास निर्माण और शहरी विकास और स्थानीय निकाय विभागों को कहा गया है कि वह क्षेत्र के विवरणों, खसरा नंबरों और मंजूर लेअ-आउट योजना के साथ-साथ लाइसेंसशुदा, अधिकृत कालोनियों, स्कीमों से सूचियां प्रकाशित करें जिससे ऐसा क्षेत्र स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जा सके जहां सेल डीड या अधिकारों के तबादले से संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है। यह सूचियां सभी सब-रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध होंगी और वह राजस्व विभाग की तरफ से जारी हिदायतों अनुसार कालोनियों की स्थिति की जांच करने के बाद सेल डीडज को रजिस्टर करेंगे।
 
इससे पहले सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट हिदायतें नहीं दीं गई थीं, जिस कारण शहरों के बाहर यह नाजायज कालोनियां अस्तित्व में आईं। जानकारी अनुसार पिछले 5 सालों में 15 हजार से अधिक कालोनियों का निर्माण हुआ है। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि यह गैर-कानूनी कालोनियां न सिर्फ राज्य के बेढंगे शहरीकरण का कारण बन रही हैं, बल्कि आम लोगों को बहुत सी मुश्किलों का कारण भी बन रही हैं।

 

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