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अदालत ने सड़क हादसे में दिव्यांग हुई एक छात्रा को 27 लाख रुपये का मुआवजा देने का दिया निर्देश

नई दिल्ली
सड़क हादसे में दिव्यांग हुई एक छात्रा को अदालत ने 27 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को रकम पर नौ फीसद ब्याज भी देना होगा। हादसे में छात्रा 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गई थी। तीस हजारी अदालत ने छात्रा की मुआवजा दावा याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि बीए की छात्रा कालेज से लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद छात्रा की पढ़ाई भी बाधित हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रा को न सिर्फ शारीरिक नुकसान हुआ, बल्कि मानसिक रूप से भी वह अवसादग्रस्त हुई और उसकी पढ़ाई की हानि भी हुई है। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए अदालत ने माना कि छात्रा को 27 लाख 12 हजार 430 रुपये दिए जाएं। साथ ही इस रकम पर पीडि़ता को ब्याज भी दिया जाए।

यह था मामला
पीड़िता ने मुआवजा दावा दाखिल करते हुए कहा था कि वह 7 नवंबर, 2014 को कालेज से लौट रही थी। वह बस से उतरकर घर की तरफ पैदल जाने लगी तभी तेज रफ्तार आ रहे एक टेंपो ने उसे टक्कर मार दी। इससे उसके दाएं पैर में तीन जगह फ्रैक्चर आया और वह महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। परिवार को उसके इलाज पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ी। छात्रा का कहना है कि ठीक होने के बाद उसे पता चला कि वह अब पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकती। अस्पताल ने जांच पूरी करने के बाद उसे 40 प्रतिशत दिव्यांग घोषित किया गया। अदालत ने माना कि पीडि़ता हादसे की वजह से दिव्यांग हुई।

 

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