दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने एवं दसवीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर तथा आईटीआई में प्रवेश लेने पर दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित दिव्यांग एवं मंदबुद्धि दिव्यांग को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10 वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर अस्थि बाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम न्यूनतम 60 प्रतिशत निशक्तता) दिव्यांग को मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदान की जाएगी।
दिव्यांग विद्यार्थी को कक्षा 10 वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लैपटॉप प्राप्त होने पर दूसरी बार आईटीआई में प्रवेश लेने पर लेपटॉप की पात्रता नहीं होगी। आईटीआई मे प्रवेशित उन्हीं छात्रों को इस योजना के तहत लेपटॉप प्रदाय किया जाएगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठयक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है। दिव्यांगों को किसी भी स्थिति में दूसरी बार लैपटॉप, मोटाइज्ड ट्रायसायकल प्रदाय नहीं की जाएगी तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजना अंतर्गत लेपटॉप प्राप्त नहीं किया गया है यह सुनिश्चित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र, डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड), माता-पिता, अभिभावक की संयुक्त आय 96 हजार से कम का आय प्रमाण पत्र तथा स्पर्श पोर्टल पर सत्यापन किया हुआ हो। इसके साथ ही दिव्यांग की अंक सूची, आयु प्रमाण पत्र, विद्यालय-महाविद्यालय का प्रवेश पत्र अनिवार्य है।
ऐसे करें आवेदन:
मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसका निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र बेवसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र में समग्र कोड और स्कूल तथा महाविद्यालय का कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। आवेदन कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी उपलबध कराएं।