हिरण का शिकार करने वाले आरापियों को तीन_तीन साल की सजा

सीहोर। न्यायाधीश वंदना त्रिपाठी जेएमएफसी आष्टा ने आरोपी अमीन पिता रईस खां उम्र 30 साल निवासी जुम्मापुरा आष्टा और यासीन खां पिता नईम खां उम्र 25 साल निवासी पुराना दशहरा मैदान टेकरी आष्टा को धारा 51 वन्य प्राणी अधिनियम में 3 साल कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महेंद्र सितोले ने बताया कि अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि पुलिस थाना आष्टा के थाना प्रभारी थाने के स्टाफ के साथ कन्नौद रोड पर स्थित ग्राम लसूडिया विजय सिंह के पास बने मां वैष्णवी वेयर हाउस में प्याज खरीदी केंद्र पर यातायात व्यवस्था में डयूटी पर थे। उसी समय थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की मां वैष्णवी वेयर हाउस के सामने आधा किलोमीटर दूर भगतजी सेंधव के खेत के पास एक वन्य प्राणी कृष्ण मृग का दो व्यक्तियों ने शिकार किया है और चाकू से उसकी गर्दन काट रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी मय स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तो पुलिस की गाडी को आता देख दोनो व्यक्ति बाइक से भागने लगे हमराह स्टाफ की मदद से भागे हुए बदमाशों को मोटरसाईकिल सहित गिरा कर पकडा। पूछताछ करने पर उन दोनों ने अपना नाम अमीन पिता रईस खा उम्र 30 निवासी जुम्मापुर आष्टा, यासीन पिता नईम खा उम्र 25 साल निवासी पुराना दशहरा मैदान टेकरी आष्टा बताया और बंदूक व चाकू से वन्य प्राणी कृष्ण मृग का शिकार करना बताया। जिस पर से थाना आष्टा द्वारा अपराध क्र 523/16 पंजी बद्ध कर संम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 9, 39, 44, 48, 51, 52, 57 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश वंदना त्रिपाठी जेएमएफसी आष्टा, जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त अमीन पिता रईस खां उम्र 30 निवासी जुम्मा पुरा आष्टा 2 यासीन खां पिता नईम खां उम्र 25 साल निवासी पुराना दशहरा मैदान टेकरी आष्टा को धारा 51 वन्य प्राणी अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी महेंद्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील आष्टा सीहोर द्वारा की गई।