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हेट क्राइम और हेट स्पीच मंजूर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार को ऐसे मामले रोकने के लिए कमेटी बनाने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम आदेश में देशभर में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर बडा कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया।

नूंह हिंसा के बाद दाखिल हुई है याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अगस्त) को नूंह के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। यह याचिका जर्नलिस्ट शाहीन अब्दुल्ला ने दाखिल की थी। इसमें कोर्ट से अपील की गई थी कि वह सरेआम नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश दे।

सद्भाव और सौहार्द हो
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मामले में अगली सुनाई 18 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता ने बताया कि किस तरह देशभर में होने वाली रैलियों में एक समुदाय के सदस्यों की हत्या की जा रही है। इसके अलावा उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है।

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