वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर को
नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के लिए क्लेम अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित

सीहोर। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के निर्देशानुसार किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में एनआईएक्ट धारा 138, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत, टेलीफोन, जल कर एवं सम्पत्ति कर के प्रकरण आदि प्रिलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत और जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरण हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण, भूमि अधिग्रहण सर्विस मेटर से सम्बंधित व अन्य सिविल प्रकरण आदि रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत का विधिक जागरूकता शिविरों, फलेक्स बैनर एवं पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा डोर-टू-डोर अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशों, सर्वसम्बंधित विभागों विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, बीमा कम्पनी के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के लिए क्लेम अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के निराकरण एवं सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तरप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित निर्देशों के पालन में क्लेम अधिवक्ताओं की बैठक एडीआर सेंटर भवन के सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी, सचिव एवं प्रथम जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही द्वारा 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे गए क्लेम प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बीमा कंपनी एवं आवेदक अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा गोहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तरप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित दिशा निर्देशों के पालन, मोटरयान संशोधन अधिनियम एवं मोटरयान नियम 2022 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में जीशान खान विधिक सहायता अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, क्लेम आवेदक अधिवक्तागण, बीमा कम्पनी अधिवक्तागण उपस्थित थे।