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नेशनल लोक अदालत : प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर जिले में बनाई 23 खंडपीठ

सीहोर में 12 नवंबर को होगी उपभोक्ता लोक अदालत

सीहोर। जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी एवं इछावर में किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालय के लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद संबंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 5011 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 8000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें सीहोर में 9, आष्टा में 6, नसरूल्लागंज में 4 बुदनी में 3 एवं इछावर में 1 खंडपीठ का गठन किया गया है।
विद्युत, बैंक व जलकर के प्रकरणों में भारी छूट-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में 20 प्रतिशत एवं सपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी। ये छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही रहेगी। नगर पालिका से संबंधित जलकर के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाएगी, साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैकों द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण रखे जाएंगे-
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों में 12 नवंबर को कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तां का मसौदा जारी कर दिया गया है।
छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी-
नेशनल लोक अदालत में आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
12 नवंबर को होगी उपभोक्ता लोक अदालत-
जिला उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन अब 12 नवंबर को होगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शान्तनु एस. केमकर के निर्देशानुसार उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर महा उपभोक्ता अदालत का आयोजन 12 नवंबर, 2022 को किया जाएगा। राज्य आयोग एवं प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन बैंकिंग बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइंस, रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई महा उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से की जाएगी।

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