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अब सीहोर में निजी स्कूल की मनमानी पर चला कलेक्टर का चाबूक, लगाया दो लाख का जुर्माना

- सीहोर के सेंट एंस सीनियर सेकंडरी स्कूल का मामला, सात दिन में जुर्माने की राशि जमा करने के दिए निर्देश

सीहोर। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा निजी स्कूलों पर नकेल कसने के बाद अब सीहोर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी निजी स्कूलों की मनमानी पर अपना चाबूक चलाया है। कलेक्टर द्वारा शिकायत मिलने पर एक निजी स्कूल पर दो लाख रूपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि एक माह में जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार सीहोर के सेंट एंस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा फीस वृद्धि और एक ही दुकान से छात्र-छात्राओं को पुस्तकें खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। जांच के लिए चार सदस्यों का दल गठित किया गया था। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सेंट एंस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि सात दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने बताया कि 14 जुलाई 2023 को फीस वृद्धि तथा छात्र-छात्राओं द्वारा एक ही दुकान से पुस्तकें क्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य/संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर 18 दिसंबर 2023 को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने चार सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच दल द्वारा संस्था प्रबंधन को शिकायतों का निवारण करने के लिए कहा गया, जिनमें संस्था प्रबंधन छात्र-छात्राओं से जो फीस वृद्धि की गई है, उन्हें पालकों को वापस करने के लिए कहा गया एवं छात्र-छात्राओं की पुस्तकें जो कि एक ही दुकान से विक्रय हो रही है, उसे न्यूनतम तीन दुकानों पर विक्रय कराने एवं छात्र-छात्राओं की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस न पहुंचाने एवं बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बढ़ाई गई फीस को अधिनियम की धारा 10 अनुसार 30 दिन के अंदर पालकों को वापस करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संस्था प्रबंधन द्वारा आज तक पालकों को फीस वापस नहीं की गई है। निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2020 के नियम 9 (9) (7) तथा (8) के तहत संस्था के संचालक/प्राचार्य पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सीहोर में भी चल रही निजी स्कूलों की मनमानी-
सीहोर जिले में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा निजी स्कूल पर लगाए गए जुर्माने के बाद अब अन्य पालकों को भी उम्मीदें जागी हैं। दरअसल सीहोर जिले में संचालित निजी स्कूलों द्वारा भी मनमानी फीसें वसूली जा रही हैं। इसके अलावा यहां भी कुछ फिक्स दुकानों से ही बच्चों की पुस्तकें, ड्रेस सहित अन्य सामान लेने का दबाव बनाया जाता है। सीहोर, भैरूंदा में यह स्थिति सबसे ज्यादा है। सीहोर जिले में भी जबलपुर की तरह सख्ती हो तो कई स्कूलों की मनमानी सामने आएगी।

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