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शाहगंज के आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा

सीहोर। जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने नाबालिग पीडि़ता को न्याय दिलाया है। बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी शादाब खान निवासी हथलेवा थाना शाहगंज को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 3000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पीडि़ता की मां ने 11 अक्टूबर 2024 को थाना शाहगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता की मां मजदूरी करने गई थीं और जब वह वापस आईं तो पीडि़ता घर के बाहर से गायब थी। तलाश करने पर पता चला कि मोहल्ले के गोपाल सिंह ने पीडि़ता को मोटरसाइकिल पर कहीं जाते हुए देखा था। विवेचना के दौरान 14 अक्टूबर 2024 को पीडि़ता को आरोपी शादाब के साथ दस्तयाब किया गया। पीडि़ताके बयान के अनुसारए आरोपी शादाब उसी के गांव का रहने वाला था, जिसने दोस्ती के बहाने शादी का प्रलोभन दिया। पीडि़ता ने बताया कि करीब एक माह पूर्व शादाब ने उसे नदी के पास जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। 11 अक्टूबर 2024 को आरोपी शादाब पीडि़ता को घूमने चलने का बोलकर पहले इटारसी और फिर ट्रेन से गुजरात ले गया था। बाद में पीडि़ता को उसकी मां की याद आने पर आरोपी उसे वापस बुदनी लेकर आया, जहां बस से उतरते समय पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने कठोर दंड सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा यादव द्वारा की गई।

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