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काला जादू कहकर डराया, पति के पांच दोस्तों ने महिला से कई बार किया रेप

महाराष्ट्र में सामने आया खौफनाक मामला, पंचामृत में मिलाते थे नशीला पदार्थ

मुंबई। महाराष्ट्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामनेे आया है। यहां पति पर काले जादू का साया है कहकर पति के पांच दोस्तों ने महिला को अपने झांसे में लिया और अनुष्ठान के नाम पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। महिला की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आखिर क्या है मामला
एक न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार महाराष्ट्र में 35 वर्षीय एक महिला के घर में ‘वास्तु दोष और बुरी ताकतों को दूर करने के लिए काला जादू’ करने के बहाने उससे कई बार बलात्कार करने के आरोप में पांच लोगों को ठाणे और पालघर जिलों से गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि पांचों लोग पीड़िता के पति के दोस्त हैं और उन्होंने उससे कहा था कि उसके पति पर कोई काला जादू किया गया है और उसका असर खत्म करने के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होंगे।

पीडिता के अकेले होने पर आते थे घर
आरोपी अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर अकसर आने लगे और वे उसके अकेले होने पर अनुष्ठान करते थे। आरोपी पीड़िता को पंचामृत के बहाने कोई नशीला पेय पदार्थ पिला देते थे और उसके साथ बलात्कार करते थे।’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के पति की स्थिर सरकारी नौकरी और सुख-शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने के नाम पर उससे सोना और पैसा भी ऐंठा। उन्होंने कहा कि महिला से 2019 में ठाणे के येऊर जंगल में बलात्कार किया गया था। इसके बाद मुख्य आरोपी के कांदिवली स्थित मठ और लोनावला के एक रिसॉर्ट में उससे बलात्कार हुआ। आरोपियों ने उससे 2.10 लाख रुपए के अलावा सोना भी ऐंठा।

अंधविश्वास में आकर हुई शिकार
पीड़िता ठाने जिले के आदिवासी बहुल इलाके तलासरी की निवासी है, जिसकी 11 सितंबर को दर्ज की गई शिकायत पर पुलिस के एक दल ने रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार किया। तलासरी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विजय मुतादक ने कहा कि हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि पांचों आरोपियों ने किसी और के साथ भी इस तरह का कृत्य किया है या नहीं। पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने का अपराध) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। अघोरी प्रथा एवं काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 के तहत भी मामला दर्ज किया है।

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