10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन की सजा
10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन की सजा
सीहोर। 10 साल की अबोध बालिका को हवस का शिकार बनाकर जान से मारने की नियत से 40 फिट कुएं में फेंकने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक) कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड दंडित किया गया है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारद्वाज ने अभियुक्त रमेश चंद्र मोगिया आत्मज रामसिंह मोगिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम दुदलई, थाना इछावर जिला सीहोर को धारा 376ए. बी. 307 भादवि एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोहरे अजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि वह कक्षा 5वी में सरकारी स्कूल दुदलई में पढ़ती है। उसने अपनी उम्र 10 साल बताई थी। उसने बताया कि वह अपने भाई से साइकिल चलाने की बात को लेकर झगड़ा होने पर गांव के बाहर साइकिल चलाने गई थी। शाम को लगभग साढ़े 6 बजे जब वह साइकिल चला रही थी तो रामू काका के कुएं के पास उसे रमेश नामक युवक मिला, जिन्होंने बोला शाम होने वाली है मेरे पास आ तुझे तितर दिखाता हूं, तो वह उसके पास गई। इस पर उसने उसके साथ अश्लील हरकत की। जब बालिका ने विरोध जताया तो आरोपी रमेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कुएं में फेंक दिया। जब बालिका देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसे परिजन खोजने निकले, तभी कुएं में आवाज आई। वहां जाकर देखा तो बालिका कुएं में थी। इसके बाद रस्सी डालकर उसका भाई कुएं में उतरा और बालिका को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया।