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निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर ने दावा-आपत्ति केन्द्रों का निरीक्षण किया

आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सीहोर. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची 2022 का कार्य किया जा रहा है। ऐसे समस्त पात्र मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, उन्हें मतदाता सूची में 11 अप्रैल तक शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ऑर्ब्जवर प्रदीप खरे ने नगरीय निकाय बुधनी, रेहटी एवं नसरूल्लागंज में चल रहे मतदाता सूची के दावे-आपत्ति, नाम जुड़वाने, हटवाने तथा संशोधन की कार्यवाही का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान ऑर्ब्जवर श्री खरे ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के संशोधन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बुधनी में एसडीएम शैलेन्द्र हिनोतिया, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, नायब तहसीलदार आकाश महंत, रेहटी में तहसीलदार केएल तिलवारी, नायब तहसीलदार जयपाल शाह उईके एवं नसरूल्लागंज में एसडीएम डीएस तोमर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
पंचायतों की मतदाता सूची का संशोधित कार्यक्रम जारी-
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2022 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को किया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि दावे-आपत्तियों का निराकरण 16 अप्रैल तक किया जाएगा। साथ ही जांच सूची एवं डुप्लीकेट सूची की सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन 20 अप्रैल को तथा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई 2022 को किया जाएगा।

 

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