राज्य

अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही जारी पेन्ड्री में अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त

राजनांदगांव
शासन निदेर्शानुसार कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक अवैध प्लाटिंग कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुवेर्दी के निर्देश पर वार्ड नं. 21 पेन्ड्री के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त डॉ. चतुवेर्दी ने बताया कि वार्ड नं. 21 पेन्ड्री में भूमि खसरा कं. 605/1 रकबा 0.1990 हेक्टेयर में भूमि पर कालोनाईजर श्रीमती मंजूलता जैन ध.प. सुरेशचन्द्र जैन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण किया गया था। जिसे हटाने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी की गयी थी किन्तु संबंधित कालोनईजर ने इस संबंध में निगम से न ही सम्पर्क किया और न ही अवैध प्लाटिंग निर्माण कार्य बंद किया गया। इनका उक्त कार्य छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम एवं प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी, उक्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

आयुक्त डॉ. चतुवेर्दी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी कार्यवाही करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button