बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु चलाया जायेगा अभियान
कोरिया
राज्य शासन के निर्देश और कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में जिले में बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के रेस्क्यू एवं पुनर्वास हेतु अभियान चलाया जायेगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस अभियान के क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
इस अभियान के तहत ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहारे के सड़कों पर अकेले रहते है। दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में निकट की झुग्गी, झोपडी बस्तियों में रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते है, ऐसे श्रेणी के बच्चे अपनी उत्तरजीविता, भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय एवं संरक्षण हेतु प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के संघर्षो एवं चुनौतियों का सामना करते है। इन बच्चों का पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान करने, शिक्षा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था हेतु विभिन्न विभाग के समन्वय से कार्ययोजना अनुसार 25 दिसम्बर 2021 से 25 जनवरी 2022 तक अभियान चलाया जावेगा।
एसडीएम होगें अपने अनुभाग के नोडल अधिकारी, अभियान की रूपरेखा के अनुसार अभियान के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु सर्व अनुविभागीय अधिकारी(रा.) को नोडल अधिकारी तथा सर्व परियोजना अधिकारी बाल विकास विभाग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षक को सेक्टर स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अभियान संचालन हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 22 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जावेगा। राज्य स्तर से प्रेषित कार्ययोजना, प्रपत्र नोडल अधिकारियों द्वारा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को उपलब्ध कराया जाना एवं प्रशिक्षण, संवेदीकरण 24 दिसंबर 2021 तक किया जाना है।
अभियान के दौरान चिन्हांकित बालकों को बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर किशोर न्याय(बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 2018 के प्रावधान अनुसार पुनर्वास की कार्यवाही किया जाना है। साथ ही पोर्टल पर सभी बालकों के संबंध में जानकारी संधारित किया जाना है। स्ट्रीट सिचुएशन्स वाले बच्चों के रेस्क्यु हेतु तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई को सुचित किया जाना है। जिनके द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार पुर्नवास की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना है।