आष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीरेहटीसीहोर

पंचायत चुनाव पर जोर, लेकिन नहीं है शोर

उम्मीदवार प्रचार-प्रसार पर कम, व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा कर रहे हैं फोकस, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के कारण बना हुआ है असमंजस

सीहोर। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव पर जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर शोर नहीं है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य सहित सरपंच और पंच के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं वे चुनाव प्रचार-प्रसार के बजाए व्यक्तिगत संबंधों के जरिए मतदाताओं को रिझाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग के चुनाव स्थगित होने से चुनाव पर असमंजस अब भी बना हुआ है।
चुनावी तैयारियों को लेकर चल रही कवायद के बीच ओबीसी वर्ग के चुनाव तो स्थगित हैं, लेकिन अन्य वर्ग के उम्मीदवार चुनावी मैदान में तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इस बार उनका फोकस चुनाव में प्रचार-प्रसार पर कम ही है। वे व्यक्तिगत आधार पर चुनाव में लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। सीहोर जिले में पहले एवं दूसरे चरण में सीहोर, इछावर और नसरूल्लागंज जनपद पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। तीसरे चरण में आष्टा एवं बुधनी में चुनाव कराए जाएंगे।
सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पर रोक-
पंचायतों के आम निर्वाचन-2021-22 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्रवाई आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है एवं स्थगित की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के संबंध में आयोग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
स्क्रूटनी की तिथि तक भी जमा किए जा सकते हैं अदेय प्रमाण पत्र-
पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिए जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता… ऐसा पत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा। इसी तरह आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
पहचान के लिए देना होगा एक आईडी-
पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के समय प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिर्वाय है। इस 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक किसान डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पटटा रजिस्ट्रीकृत विलेख, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्रहण पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र, राज्य केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या अन्य औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा एवं अजजा तथा अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक पेंशन अदायगी आदेश भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र में से कोई एक पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन पहचान-पत्रों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी को ऐसा कोई अन्य अभिलेख स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सकें।
ये है जिले की फैक्ट फाइल
जिले के जनपद पंचायत सीहोर में मतदान केंद्रों की संख्या 407, जिला पंचायत सदस्य 5, जनपद पंचायत सदस्य 25, ग्राम पंचायत सदस्य 144, सरपंच 144, ग्राम पंचायत वार्ड 2316, पंच 2316, पुरुष मतदाता 01 लाख 17 हजार 571, महिला मतदाता 1 लाख 9 हजार 343, अन्य मतदाता 07 एवं कुल मतदाता 2 लाख 26 हजार 921 है।
इसी प्रकार जनपद पंचायत आष्टा में मतदान केंद्रो की संख्या 391, जिला पंचायत सदस्य 05, जनपद पंचायत सदस्य 24, ग्राम पंचायत सदस्य 134, सरपंच 134, ग्राम पंचायत वार्ड 2104, पंच 2104, पुरूष मतदाता 01 लाख 09 हजार 892, महिला मतदाता 01 लाख 687 एवं कुल मतदाता 02 लाख 10 हजार 579 है।
जनपद पंचायत इछावर में मतदान केंद्रो की संख्या 187, जिला पंचायत सदस्य 02, जनपद पंचायत सदस्य 21, ग्राम पंचायत सदस्य 70, सरपंच 70, ग्राम पंचायत वार्ड 1080, पंच 1080, पुरूष मतादाता 55 हजार 11, महिला मतदाता 50 हजार 434, अन्य मतदाता 01 एवं कुल मतदाता 01 लाख 05 हजार 446 है। इसी प्रकार जनपद पंचायत बुधनी में मतदान केंद्रो की संख्या 159, जिला पंचायत सदस्य 02, जनपद पंचायत सदस्य 17, ग्राम पंचायत सदस्य 62, सरपंच 62, ग्राम पंचायत वार्ड 877, पंच 877, पुरूष मतदाता 43 हजार 531, महिला मतदाता 39 हजार 748, अन्य मतदाता 01 एवं कुल मतदाता 83 हजार 280 है। जनपद पंचायत नसरूल्लागंज में मतदान केंद्रो की संख्या 254, जिला पंचायत सदस्य 03, जनपद पंचायत सदस्य 25, ग्राम पंचायत सदस्य 87, सरपंच 87, ग्राम पंचायत वार्ड 1408, पंच 1408, पुरूष मतदाता 70 हजार 671, महिला मतदाता 65 हजार 899, अन्य मतदाता 16 एवं कुल मतदाता 01 लाख 36 हजार 586 है। जिले में कुल मतदान केंद्रो की संख्या 1398, जिला पंचायत सदस्य 17, जनपद पंचायत सदस्य 112, ग्राम पंचायत सदस्य 497, सरपंच 497, ग्राम पंचायत वार्ड 7785, पंच 7785, पुरूष मतदाता 03 लाख 96 हजार 676, महिला मतदाता 03 लाख 66 हजार 111, अन्य मतदाता 25 एवं जिले में कुल मतदाता 07 लाख 62 हजार 812 है।
23 फरवरी 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित
जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 04 दिसंबर 2021 से निर्वाचन संपन्न होने तक 23 फरवरी 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। अग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Sveiki atvykę į mūsų svetainę, kur rasite įvairius gyvenimo patarimus, virtuvės gudrybes ir naudingus straipsnius apie sodo darbus. Mes siekiame dalintis naudinga informacija, kuri padės jums išmokti naujų dalykų, puikiai pavalgyti ir pasirūpinti savo gėlių sodu bei daržu. Pasinerti į mūsų straipsnius ir atraskite naujus įdomius patarimus bei idėjas! Greitų galvosūkių žaidimas skirtas žmonėms su puikiu regėjimu Rasite savo IQ testą per Genijai gali išspręsti galvosūkį per 4 sekundes: galite Gudrus žvirblis: optinė iliuzija ar IQ testas per 7 Sąmoningumo iššūkis: kaip per 8 sekundes Pasakų pasaulis, virtuvės patarimai ir sodo gudrybės - čia rasite viską, ko jums reikia savo kasdieniam gyvenimui! Mėgaukitės skaniais receptais, sužinokite naujus triukus ir pasidalinkite patirtimi su kitais sodininkais. Mes esame čia, kad jums padėtume gyventi sveikiau, skaniau ir paprasčiau! Susiraskite viską, ko jums reikia, čia, mūsų tinklaraštyje. Palikite komentarą ir bendraukite su mumis - mes visada pasiruošę padėti!