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दिल्ली निकाय चुनाव: आयोग ने बढ़ाई खर्च सीमा, अब 8 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे

नई दिल्ली
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने तीन नगर निगमों के चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा किए जा सकने वाले खर्च की सीमा 5.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। यानी अब 8 लाख रुपये तक उम्मीदवार खर्छ कर सकेंगे। दिल्ली में तीन नगर निकायों के 272 वार्डों के लिए अप्रैल में मतदान होना है। चुनाव आयोग द्वारा अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया, "मैं, एसके श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर दिल्ली के तीन नगर निगमों जिसमें उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के एक वार्ड के चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा तय करता हूं। अब 8 लाख रुपये तक एक उम्मीदवार खर्च कर सकेगा।''

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पिछले नगर निगम चुनाव 2017 में अधिकतम खर्च सीमा 5.75 लाख रुपये थी। 2004 के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में, अधिकतम व्यय सीमा 4 लाख रुपये थी, जिसे 2012 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के एक पदाधिकारी ने रविवार को पीटीआई को बताया, "इस बार यह 8 लाख रुपये होगा।"

हालांकि राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल एमसीडी उपचुनाव में खर्च की सीमा 7 लाख रुपये थी। नगर निकायों की पांच सीटों के लिए उपचुनाव फरवरी 2021 में हुए थे और परिणाम मार्च 2021 में घोषित किए गए थे। उन पांच में से दो उत्तर निगम और तीन पूर्वी निगम के थे। जनकपुरी के एसडीएमसी पार्षद नरेंद्र चावला ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि इससे चुनाव के दौरान पारदर्शिता स्थापित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ''खर्च की सीमा बढ़ाना एक अच्छा कदम है। पिछले चुनावों में कुछ उम्मीदवारों ने वैसे भी निर्धारित व्यय सीमा को पार कर लिया था। जो सीमा पार करते थे वे सीमा के भीतर खर्च को फिट करने के लिए नकली बिल तैयार करते थे। लेकिन अब, सीमा बढ़ाने का यह निर्णय पारदर्शिता लाएगा,"

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