जॉब्स

कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल शिक्षकों को वेतन-भत्ता देने का आदेश दिया

 नई दिल्ली

7th Pay Commission: निजी स्कूल प्रबंधन अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर शिक्षकों/कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के हक में फैसला देते हुए निजी स्कूल के उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने में असमर्थता जताई थी।

जस्टिस वी.कामेश्वर राव ने एल्कॉन पब्लिक स्कूल को शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने का आदेश दिया है। उन्होंने इसके लिए स्कूल प्रबंधन को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शिक्षकों के वेतन निर्धारण का भी आदेश दिया है। इसके अलावा तीन माह के भीतर इसके तहत अब तक का बकाया का भुगतान करने को कहा है। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है यदि तीन माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं करते हैं तो इस पर छह फीसदी ब्याज देना होगा।

उच्च न्यायालय ने ओमिता मग्गू और अन्य शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान एल्कॉन पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर वेतन काटने के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन व भत्ता नहीं देने का आरोप लगाया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button