राज्य

एसईसीएल ने ली 6764.658 हेक्टेयर जमीन लीज पर, 3760.680 पर खदानें संचालित

रायपुर
मानसून सत्र के पांचवें दिन विधानसभा में साउथ ईस्टर्न कोलिफिल्ड लिमटेड (एसईसीएल) द्वारा चिरमिरी में ली गई जमीन का मामला उठाया। विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने मामला उठाते हुए राजस्व मंत्री से जानना चाहा कि  चिरिमरी में साउथ ईस्टर्न कोलिफिल्ड लिमटेड द्वारा कितनी जमीन लीज एरिया में  ली गई थी, इनमें से कितने भूमि पर खदानें संचािलत की जा रही है और लीज की अविध कब तक है, जिन भूिम पर खदानें बंद की जा चुकी है , उन भूमि को शासन को लौटाने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है।

राजस्व मंत्री जयिसंह अग्रवाल ने सदन को बताया कि चिरिमरी में साउथ ईस्टर्न कोलिफिल्ड लिमटेड द्वारा कुल 6764.658 हेक्टेयर भूमि लीज में ली गई है, इसमें से 3760.680 हेक्टेयर पर खदानें संचालित है। एम.सी.आर. के तहत 4549.828 हेक्टेयर भूमि पर संचालित खदानों के लीज की अविध 2035 तक तथा सी.बी.एक्ट. 1957 के तहत 2214.830 हेक्टेयर भूमि पर लीज सर्वकािलक है। लीज क्षेत्र की भूमि का उपयोग के उपरांत केंद्र व राज्य शासन की अनुमित एवं अधिरोपित शर्तों के अनुसार वापस करने का प्रावधान है।

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