आवासीय भू-अधिकार योजना के आवेदन 30 सितम्बर तक
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खंड (पट्टे) उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई है। योजना के तहत द्वितीय चरण में नवीन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
ये हैं पात्रता-
– आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है एवं परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो।
– आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारी हो।
– आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो और शासकीय सेवा में नहीं हो।
– आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है, एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में हो।
– परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी एवं उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री। आवेदन करने के लिए वहीं आवेदक परिवार पात्र होंगे, जो संबंधित ग्राम के निवासी हो। भूखंड आबंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।
अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए 19 सितंबर तक करें आवेदन –
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल अंतर्गत अनुदान पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र क्रय करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन आनलाईन dbt.mpdage.org के माध्यम से किया जा सकेगा। कृषि विभाग ने बताया कि आवेदन 19 सितंबर तक किए जा सकेंगे।
ये है पात्रता-
– आवेदन के लिए कृषक के स्वयं के पास कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
– ईच्छुक कृषक निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के उप संचालक कृषि के नाम से बनवाकर आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
– ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के उन्नत कृषि यंत्र पर मॉग अनुसार (आन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है।
– पात्रता संबंधी/लक्ष्य की अधिक जानकारी के लिए dbt.mpdage.org पर या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
पूर्व सैनिकों के बच्चों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित-
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-2022 हेतु छात्रवृत्ति योजना के लिए पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों, विधवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाने की जानकारी वेब साईट http/www-ksb-gov-in पर उपलब्ध है। इच्छुक पूर्व सैनिक/विधवा अपने आवेदन कक्षा 01 से 09 तक एवं 11 कक्षा के लिए 25 सितम्बर, कक्षा 10 वीं और 12वीं 25 अक्टूबर तथा स्नातक 25 नवम्बर तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 30 सितंबर तक
सामाजिक न्याय विभाग ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विकसित किया है। जिस पर दिव्यांग विद्यार्थी के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आॅनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शैक्षणिक संस्था द्वारा आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शैक्षणिक संस्था आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
उद्यम क्रांति योजना के आवेदन आनलाइन होंगे
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब 45 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। इस योजना की पात्रता की शर्तों में बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत हितग्राही की आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है।
ये है पात्रता-
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता में संशोधन के बाद अब हितग्राही की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। पहले यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दी गई है। इस योजना के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा सेवा व्यवसाय एवं स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
उपभोक्ता अपनी खाद्यान्न पात्रता की जानकारी एम राशन मित्र एप से प्राप्त करें-
खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। उपभोक्ता भी गूगल प्ले स्टोर से इस एप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप में परिवार की समग्र आईडी से लागिन करने पर खाद्यान्न की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार के सदस्यों की जानकारी तथा परिवार प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा भी आसपास की उचित मूल्य दुकान पीओएस मशीन की स्थिति, दुकान को खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में दी जाने वाली सूचनाओं और सुविधाओं के लिए भी एम-राशन मित्र एप बहुत उपयोगी है।
किसानों से प्राकृतिक खेती के लिए आॅनलाइन पंजीयन प्रक्रिया अपनाने की अपील
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वृहद कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कृषकों के पंजीयन के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। किसानों प्राकृतिक खेती के लिए आॅनलाईन पंजीयन करने के लिए प्रक्रिया अपनाने की अपील की गई है। किसान अपने मोबाईल पर विभागीय वेबसाईट http://mpkrishi.org टाईप करें। वेबसाईट के होम पेज पर नीचे दी गई लिंक पर किसान पंजीयन के लिए क्लिक करें। पंजीयन तीन स्टेप में होगा, जिसमें कृषक की जानकारी, मोबाइल का वेरीफिकेशन एवं अन्य जानकारी फीड कर भरेंगे। प्रक्रिया पूर्ण कर लेने पर कृषक का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन हो जाएगा।
छात्र-छात्रा पीएचडी छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन-
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्गों के दिव्यांग विद्यार्थियों को पीएचडी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। नवीन एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति आवेदन की जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.highereducation.mp.gov.in पर ‘नवीन निर्देश’ उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत आवेदक 26 सितंबर तक करें आवेदन-
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत सीहोर जिले के तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा 6 से 11 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी, जिसमें सीहोर जिले के यात्रियों को 6 अक्टूबर को अयोध्या-वाराणसी काशी की तीर्थ यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। जिले से 350 यात्री तीर्थ के लिए जाएंगे। जिले के यात्रियों का बोर्डिंग स्टेशन बुधनी रेलवे स्टेशन होगा और वहीं वापसी होगी। तीर्थ यात्रा के इच्छुक आवेदक 26 सितंबर तक अपने स्थानीय निकाय, तहसील तथा जनपद कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश और प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा सुलभ कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गई है।