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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना: लगाएं खुद का उद्योग, कमाएं लाभ

किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना पीएम एफएमई शुरू की गई है। यह योजना किसानों के किए कारगर साबित होगी। योजना के तहत किसानों को खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
अक्सर देखा जाता है कि किसानों को बाजार में उनकी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता, जिससे कम मुनाफे में ही उन्हें फसल बेचनी पड़ती है, लेकिन अब किसानों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब किसानों को इसी मजबूरी के दौर से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरोना महामारी के समय से ही भारत सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए श्प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनाश् शुरु की है, जिसमें किसानों और युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और उन्हें खेती के साथ-साथ आमदनी का दूसरा साधन मिलेगा।
सरकार देगी आर्थिक अनुदान-
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें सहायता की राशि का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और बाकी 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को साल 2024-25 तक के लिए चलाया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35 प्रतिशत सब्सिड़ी का प्रावधान है।
योजना की पात्रता-
वैसे तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से देश का हर नागरिक, किसान और युवा जुड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए कुछ मानदंड़ तय किए हैं।
– योजना के आवदनकर्ता किसान और युवाओं के पास भारत की स्थाई नागरिकता होनी चाहिए।
– योजना से लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
– आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवी पास जरूर हो।
– एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना के लिए पात्र होगा। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी या बच्चे हैं।
ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से आर्थिक लाभ लेने के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइ  https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/ पर जाकर आवेदन सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत होती है। फॉर्म भरते समय ये दस्तावेज भी तैयार रखें।
– आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
– स्थायी प्रमाण पत्र-मूलनिवासी प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– बैंक खाता
– पासपोर्ट साइज फोटो
– मोबाइल नंबर

आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/ पर क्लिक करें.
होमपेज खुलते ही Online Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें और नया पेज खुलते ही Sign Up पर क्लिक करें.
Sign Up करने के बाद Online Form खुल जायेगा, जिसमें आवेदनकर्ता की जानकारी मांगी जाती है.
इस ऑनलाइन फॉर्म को ठीक प्रकार से भरें और Register बटन पे किलक कर दें.
अब इस योजना का लाभ लेने के लिये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है.
पोर्टल पर Online Registration के बाद Login करें और Select Beneficiary Type यानी लाभार्थी के प्रकार का चुनाव करें,
इसके बाद पोर्टल पर अपना User ID और Password दर्ज करायें और Submit बटन पर क्लिक करें.
नया वेबपेज खुलते ही Apply Now बटन पे क्लिक करें, जिसके बाद आवेदन फार्म स्क्रीन पर खुल जायेगा.
आवदन फॉर्म में सभी जानकारियों के साथ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें और Submit बटन पर क्लिक करें.

जरूरी सूचना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से जुड़ने में समस्या आ रही है तो अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

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