छत्तीसगढ़

हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

हत्यारोपी | दोषी ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे बेरहमी से पीटा था। मारपीट के बाद लहूलुहान हालत में छोड़कर चला गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

बेमेतरा के नांदघाट थाना क्षेत्र के गांव घुरसेना में हत्या के मामले के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी गंगूराम साहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक, सूरज मिश्रा ने पैरवी की।

प्रार्थी ओमदास मानिकपुरी निवासी ग्राम कोटवार ने 15.07.2022 को देहाती नालिसी पर दर्ज कराई गई सूचना में बताया था कि वह कोटवारी का कार्य करता है। दिनांक 15.07.2022 को करीब 01:30 बजे दोपहर में गांव के सरपंच पति गौतम साहू, पंच ओमप्रकाश साहू गांव के स्कूल के पास खेतों के किसानों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसी समय गांव का गंगूराम अपने खेत तरफ से आया। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी सुमित्रा बाई के साथ खेत में काम करने गया था। वहां पत्नी के चरित्र को लेकर बात करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। जिस पर उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। जिससे उसकी पत्नी के गले व सिर में चोट आई और वह खेत में बेहोश पड़ी है। 

इसके बाद वह थाना नांदघाट में बताने जा रहा हूं बोलकर चला गया तब वह सरपंच पति गौतम साहू, पंच ओमप्रकाश साहू एवं गांव के अन्य लोग सुमित्रा बाई को देखने आरोपी गंगूराम के खेत गए। जहां उन लोगों ने देखा कि सुमित्रा बाई अपने खेत की मेढ़ के पास बेहोश हालत में लहूलुहान बेहोश पड़ी थी। सूचना के बाद पुलिस के पहुंचने तक महिला की मौत हो चुकी थी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने थाना नांदघाट में अभियुक्त के विरूद्ध केस दर्ज किया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत शुक्रवार यानी  कल  दिनांक 03.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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