छत्तीसगढ़

Janjgir Champa: शराब पीकर स्कूल में सोता है शिक्षक, बच्चों को पीटता है…परिजनों की शिकायत पर शिक्षक निलंबित…

शराब | शराब पीकर स्कूल आने वाले और बच्चों को पीटने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी जिसके बाद जांच उपरांत शिक्षक दोषी मिला और डीईओ ने उसे निलाबित कर दिया।

जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव (रोगदा) में पदस्थ (एल.बी) शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद श्रीदार को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा 27 फरवरी 2023 को जनदर्शन में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से दिनेश्वर प्रसाद सिदार के द्वारा शराब का सेवन कर स्कूल आना और बच्चों के साथ मारपीट करने के साथ ही क्लास रूम में ही सोना, स्कूल से अनुपस्थित रहने की  शिकायत की गई थी। जिसमे कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच में शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद सिदार दोषी मिले।

मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने 27 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दिलेश्वर सिदार सहायक शिक्षक (एल.बी) शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव रोगदा में पदस्थ है। वह रोज शराब पीकर स्कूल आते हैं।  बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी नहीं हैं, शराब के नशे में बच्चों को पीटते हैं, जिससे बच्चे डर से स्कूल नहीं जाते हैं। इससे स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है। पालकों द्वारा कई बार स्कूल जाकर समझाइश दिया जा चुका है लेकिन उक्त शिक्षक द्वारा पलकों को कहते हैं जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

शिकायत की गई कि शिक्षक विद्यालय समय स्कूल 11:00 से 12:00 बजे के बीच में आते हैं एवं साइन कर कर 2:00 से 3:00 बजे के बीच में शराब पीने चले जाते हैं। जिसका शराब पीते हुए वीडियो क्लिप एवं शराब के नशे में कक्षा में सोते हुए फोटो है।

जांच के बाद शिक्षक को किया गया निलंबित

बीईओ नवागढ़ को जांच के लिए कहा गया था जिसके बाद जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें संबंधित शिक्षक दिलेश्वर प्रसाद सिदार द्वारा शराब पीकर आना, अनियमिति रुप से उपस्थित रहना, तथा शराब सेवन करने शाला से चले जाने संबंधी  ग्रामीणों द्वारा शिकायत सही पाई गई है। 

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत निलंबित

शिक्षक के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दिलेश्वर प्रसाद सिदार का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ में नियत रहेगा व निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button