विदेश

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत- 32 साल बाद भारतीय नागरिक को अमेरिका से किया जाएगा बाहर

वॉशिंगटन
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक भारतीय नागरिक के खिलाफ फैसला सुनाया है। दरअसल भारतीय नागरिक ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में कहा था कि वह अमेरिकी नागरिक है। जिसके बाद भारतीय नागरिक को अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है। पंकज कुमार पटेल ने अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते वक्त फॉर्म में दावा किया था कि वह अमेरिकी नागरिक है। कोर्ट के दस्तावेज के अनुसार पंकज गैरकानूनी तरह से अमेरिका में अपनी पत्नी ज्योत्सनाबेन के साथ 1990 में अमेरिका आया था। उसने अमेरिका का नागरिकता के लिए आवेदन किया था जिसे 200 में खारिज कर दिया गया था।
 
कोर्ट के दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने पंकज को देश से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पटेल का कहना है कि मैंने गलती से लाइसेंस के फॉर्म में अमेरिकी नागरिक के आगे के बॉक्स में टिक कर दिया था और यह कानून का उल्लंघन नहीं है। जिसपर जज राजी नहीं हुए। इसके बाद पंकज पटेल ने फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, फेडरल कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरह के तस्तावेजों की पुष्टि करे।
 
पिछले साल पंकज पटेल ने जनवरी माह में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, दिसंबर माह में कोर्ट ने दलील सुनी और सोमवार को कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी। बता दें कि यह मामला व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठा। प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जीन से जब इस बाबत सवाल पूछा गया कि क्या बाइडेन सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तो उन्होंने कहा कि यह मामला न्याय विभाग का है, उन्हे ही इसपर फैसला लेना है। बता दें कि पंकज पटेल के तीन बेटे हैं, कोर्ट के दस्तावेज के अनुसार इसमे से एक अमेरिकी नागरिक है, जबकि दो कानूनी तौर पर स्थायी निवासी हैं, जिनकी अमेरिकी महिला से शादी हुई है।

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