जबलपुरमध्य प्रदेश

हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक की पुलिस रिमांड को कोर्ट ने किया खारिज

जबलपुर
 हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक उर्फ पहलवान ने कोतवाली पुलिस को रिमांड के दौरान कभी मौन रहकर तो कभी गुमराह कर पूरा समय बता बिता दिए, 3 दिन की रिमांड खत्म होने पर आज 31 जनवरी को बदमाश रज्जाक को एसआईटी ने न्यायालय के समक्ष पेश किया, पुलिस ने पूछताछ में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर पुन: रिमांड की बात कही लेकिन अर्जी खारिज करते हुए अब्दुल रज्जाक को जेल भेज दिया।

 

पुलिस के मुताबिक आरोपी रज्जाक जिस दिन से पुलिस रिमांड में पहुंचा था तब से वह बीमारी का हवाला देकर चुप्पी साधे हुए है इतना ही नहीं पूछताछ में सहयोग करने की वजाए वह बार-बार अपने बयानों से मुकरने के साथ गुमराह भी कर रहा है, बताया जाता है कि हिस्ट्रीशीटर रज्जाक का कटनी, स्लीमनाबाद, उमरिया, नरसिंहपुर में माइंस, खदानों का व्यापाक कारोबार है। पुलिस उन ठिकानों पर भी उसको लेकर गई और छानबीन की, csp अखिलेश गौर ने बताया कि रिमांड अवधि खत्म होने के चलते कुछ स्थानों पर छानबीन अधूरी रह गई, लिहाजा आज पुन: न्यायालय में पेश कर पुन: आरोपी को रिमांड में लेने की अर्जी दी, लेकिन न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी।

2020 में हनुमानताल निवासी एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था, इस मामले में युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई पर बाद में अब्दुल रज्जाक के इशारे पर उसके बेटे सरताज ने गुर्गों संग मिलकर युवक का अपहरण करा लिया उससे बाद फर्जी नोटरी पर हस्ताक्षर कराकर राजीनामा करा लिया,युवक ने अब शिकायत में बताया कि उसके सीने पर बंदूक तान कर आरोपियों ने ऐसा कराया था, विजय नगर व असलहे के मामले में गिरफ्तारी के बाद युवक का हौसला बढ़ा और दो साल पुराने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई।

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