ग्वालियरमध्य प्रदेश

कोर्ट ने ताऊ की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को सुनाई अजीवन कारावास की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जोशी ने हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

ग्वालियर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जोशी ने हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने संपत्ति विवाद के चलते अपने ताऊ की हत्या की थी। कोर्ट ने आरोपियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने बताया कि राजेंद्र राठौर, प्रेमचंद्र राठौर, दिनेश राठौर का ताऊ से संपत्ति का विवाद चल रहा था। 2012 में तीनों का विवाद हो गया और तीनों ने मिलकर ताऊ की हत्या कर दी। हजीरा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपियों की ओर से बचाव में तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया है। उनके खिलाफ ऐसा साक्ष्य नहीं है, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जाए। घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। यदि जेल चले जाते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन की ओर से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई और बताया कि आरोपियों ने सपंत्ति के लिए अपने ताऊ की हत्या की है। समाज में संदेश देने के लिए सजा दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र राठौर, प्रेमचंद्र राठौर, दिनेश राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पात्र लोगों को पट्टे दिए जाएं पुनर्वास की चिंता की जाए
हाई कोर्ट की युगलपीठ ने कलेक्टर व तत्कालीन नगर निगम आयुक्त को अवमानना से मुक्त कर दिया, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है जो लोग जमीन पर बसे हैं, यदि वे पट्टे के योग्य हैं तो पट्टा देने की कार्रवाई करें, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में प्रभावित हों, उनका पुनर्वास किया जाए। रंजन बाजोरिया ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। गंगा मालनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है। यह जमीन एक माफिया ने गरीबों को बेची थी। इसलिए माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह व तत्कालीन निगमायुक्त शिवम वर्मा भी मौजूद हुए। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी। कोर्ट ने उन्हें अवमानना से मुक्त कर दिया।

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