जबलपुरमध्य प्रदेश

EOW ने चर्च सुपरीडेंटेंड सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

जबलपुर
 जबलपुर में EOW ने शहर के मैथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, दरअसल सिविल स्टेशन की नजूल की भूमि के लीज नवीनीकरण का पैसा नहीं जमा कराने को लेकर पूर्व में शिकायत मिली थी जिसमें जांच में सामने आया की आरोपियों ने 2004 व 2005 में नजूल की जमीन के लीज नवीनीकरण का आदेश कराने के बावजूद भू-भाटक ( लैंड रेंट) जमा नहीं किया और शासन को करीबन 7.61 करोड़ रुपये का चूना लगाया। ईओडब्ल्यू ने आज पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया, मामले में तत्कालीन डिस्ट्रिक सुपरीडेंटेंड मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया रेव जॉन आरए साइमन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मनीष गीडियन, विशप मैथोडिस्ट चर्च एमए डेनियल, ले लीडर रविकुमार प्रसाद और ट्रेजरार चर्च इन इंडिया रीजनल कान्फ्रेंस एरिकनाथ को आरोपी बनाया गया है।

जबलपुर के ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजपूत को इस मामलें में शिकायत मिली थी, शिकायत में नजूल प्लाट नंबर 4, 5, 8/1 सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर शासन की ड्यूटी की चोरी करने और भू-भाटक प्रीमियम न जमा कर शासन को करोड़ों की नुकसान का दावा किया गया था, जांच का जिम्मा जांच निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी को सौंपा गय था, मामले की जांच में सामने आया की मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सेक्रेटरी के द्वारा वर्ष 2004 में ब्लॉक नंबर 4, प्लाट नंबर 5 रकबा 0.9866 एकड़ की नजूल की भूमि की लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था, जमीन का भू-भाटक जमा करने की शर्त पर 19 जनवरी 2005 को तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने लीज नवीनीकरण का आदेश जारी किया था। इसी तरह ब्लॉक नंबर 4 और प्लाट नंबर 8/1 की 2.9838 एकड़ नजूल की भूमि का लीज नवीनीकरण का आवेदन पेश करने पर रांझी तहसीलदार की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 13 दिसंबर 2004 को भू-भाटक जमा करने पर लीज नवीनीकरण के आदेश जारी किए थे, करीबन साढ़े तीन एकड़ जमीन का शुल्क जमा नहीं किया गया, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा नजूल की भूमि का पट्टों का पंजीयन और साथ ही भू-भाटक की राशि 7 करोड़ 62 लाख 16 हजार 432 रुपए की शासन को क्षति पहुंचाई है।

 

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