आवासीय कॉलोनियों में अनुमति लेकर लगा सकते है टावर, सरकार ने बदले नियम
भोपाल
प्रदेश के स्कूल, अस्पताल अैर सार्वजनिक उद्यानों में अब इंटरनेट प्रदाता कंपनियां टावर लगा सकेंगी। इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए वर्ष 2019 में किए गए प्रावधानों में बदलाव कर दिया है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में दूसर संचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता और अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधरित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह प्रावधान किए थे।
उस दौरान नगरीय क्षेत्र में भूमि की कमी तथा स्कूलों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और मोबाइल टावर से फैलने वाले विकिरण को कम करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों, शासकीय चिकित्सालयों, सार्वजनिक उद्यानों, खेल मैदानों में टावर लगाने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। अब राज्य शासन ने दो साल पहले किए गए प्रावधान समाप्त कर दिए है। इसके चलते अब स्कूल परिसर, शासकीय अस्पताल, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदानों में भी कंपनियां मोबाइल टावर लगा सकेंगी।
आवासीय कॉलोनियों में भवन के स्वामी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद से अनुमति लेकर स्थानीय रहवासियों की आपत्ति नहीं होने पर टावर लगाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन विरोध करने पर ऐसे टावरों को हटाना पड़ता है।