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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब पर कार्रवाई, ED ने 1.77 करोड़ रुपए कुर्क किए

 नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार राणा अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कुर्क की है। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के जरिए राहत कार्य के लिए जुटाए गए दान को निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि अय्यूब न केवल राहत कार्य पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर फर्जी बिल तैयार किया है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाए गए फंड से 50 लाख रुपये की सावधि जमा भी की है।

गाजियाबाद पुलिस की ओर से पहली FIR के आधार पर पिछले साल सितंबर में अयूब के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने उन पर अवैध रूप से सार्वजनिक धन प्राप्त करने का आरोप लगाया था। मामला दर्ज बोते समय अय्यूब ने दावा किया था कि उनके खिलाफ धन की हेराफेरी के आरोप दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं। उसने गुरुवार को एचटी के सवाल का जवाब नहीं दिया।

यूपी पुलिस की प्राथमिकी में यह दावा किया गया था कि राणा अय्यूब ने तीन कंपनियों को धन जुटाया था– पहला झुग्गीवासियों और किसानों के लिए, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य और अप्रैल 2020 और जून 2021 के बीच भारत में कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए। यह सब अनुमोदन प्रमाण पत्र और सरकार से पंजीकरण लिए बिना किया गया, जो कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अनुसार आवश्यक है।
 

ईडी की जांच से पता चला है कि अय्यूब ने इन तीन अभियानों के लिए केटो पर कुल 2.69 करोड़ रुपये जुटाए थे और ये धनराशि उनकी बहन इफ्फत शेख और पिता मोहम्मद अय्यूब वक्विफ के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर निकाली गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि में से उन्होंने अपने बैंक खाते में 72 लाख रुपये, बहन के खाते में 37.15 लाख और पिता के खाते में 1.60 करोड़ रुपये निकले गए।

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