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झारखंड: पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का होगा तबादला, विभाग ने शुरू की तैयारी

रांची
झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव के आचार संहिता की वजह से इसे जारी नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। साथ ही, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

झारखंड में शिक्षकों का तबादला लंबे समय से नहीं हो सका है। 2015-2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में करीब सात हजार ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति दूसरे जिलों में की गई थी। ऐसे शिक्षक अपने जिलों में तबादला कराने की लगातार मांग कर रहे है। 2019 में राज्य भर के शिक्षकों के तबादले समेत अंतर जिला स्थानांतरण की नियमवाली बनायी गई और पांच जोन निर्धारित किया गया। इसमें भी शिक्षकों की पूरी सेवा को बांटा गया और उन्हें पूरी सेवा के दौरान पांचों जोन में सेवा देनी है। वर्तमान सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है। शिक्षकों के जोन वार तबादले के साथ-साथ अंतर जिला स्थानांतरण भी हो सकेगा। अंतर जिला स्थानांतरण में फिलहाल महिलाओं, सरकारी सेवा वाले पति-पत्नी, असाध्य रोगी और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जिलावार आवेदन लिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों से ये आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मंगाया जाएगा। यहीं से प्राथमिकता के आधार पर उन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया है कि  शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की लगातार मांग की जा रही है। पूर्व में नियमावली भी बनी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर से नियमावली संशोधित हुई है। शिक्षकों को आशा है कि लंबे समय से दूसरे जिलों काम करने के बाद वे अपने जिलों में आ जाएंगे।

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