कर्नाटक : क्लासरूम में हिजाब पहनकर पहुंची थीं, 6 छात्राएं सस्पेंड
बेंगलुरु
कर्नाटक में हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) फिर से चर्चा में है। दक्षिण कन्नड़ के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंचीं 6 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इन छात्राओं को हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 6 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। शनिवार को उनका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कई बार चेतावनी मिलने के बाद भी ये छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची थीं।
मामला दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनंगडी के सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया, '6 हिजाब पहने छात्राओं को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 6 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया गया है। वे क्लास में हिजाब पहने हुए थीं। शनिवार को इनका निलंबन समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उनके क्लास में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह मामूली सी सजा है।'
स्टाफ मीटिंग के बाद लिया गया फैसला
कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह फैसला स्टाफ की मीटिंग के बाद लिया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन छात्राओं को सस्पेंड इसलिए किया गया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे दूसरे छात्राओं को भी विरोध के लिए उकसाया जाएगा।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक ने स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी जाएगी जबकि प्राइवेट स्कूल अपनी खुद की यूनिफॉर्म पहन कर सकते हैं।
क्या है हिजाब विवाद?
इसके बाद जनवरी में उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 स्टूडेंट्स ने हिजाब पहनकर एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनने के लिए मना किया था लेकिन फिर भी वे हिजाब पहनकर आईं। इसके बाद कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए।
कर्नाटक में हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।