यह विधानसभा चुनाव-2022 कोरोनाकाल का होगा कुछ अलग
देहरादून
निर्वाचन आयोग ने फिलहाल चुनावी रैलियों, आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। लेकिन भविष्य में यदि आयोजन हुए भी तो यहां आने वाले लोगों को मास्क ओर सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रत्याशी की होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इस बार प्रत्याशी आयोग की ओर से पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही रैलियों, सभा का आयोजन कर सकेंगे, उत्तराखंड भर में ऐसे 601 मैदान चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय ही उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वो आयोजन में कोविड गाइडलाइन का पालन कराएंगे, साथ ही यहां आने वाले लोगों को मास्क, सेनिटाइजर, ग्लब्स, थर्मल स्कैनिंग जैसी सुविधा देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई प्रत्याशी इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें भविष्य में चुनावी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय गाइडलाइन के मुताबिक प्रचार के दौरान उपस्थिति के मानक तय किए जाएंगे। रैली, रोड शो, पद यात्रा, वाहन रैली पर फिलहाल 15 जनवरी तक रोक है। विजयी जुलूस भी नहीं निकाल पाएंगे।
- रात को कैम्पेन कफ्र्यू लागू
- किफायती होगा प्रचार
- स्टार प्रचारक सीमित
- देरी से लगी आचार संहिता
- प्रचार को पांच दिन ज्यादा
- बड़ी रैलियों की संभावना नहीं
- भाजपा के रहते चुनाव
- किसान आंदोलन का साया