Newsआष्टाइछावरजावरनसरुल्लागंजबुदनीमध्य प्रदेशरेहटीसीहोर

अवैध डोडाचूरा परिवहन करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा, नर्मदा ब्रिज के पास पकड़ाया था तस्कर

सीहोर। बुदनी थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सीहोर ने अवैध रूप से डोडाचूरा का परिवहन करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 अप्रैल 2023 को बुदनी थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक विकास खींची को एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पीले रंग की मोटरसाइकिल पर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर होशंगाबाद से बुदनी की तरफ आ रहा है। सूचना को पुख्ता मानते हुए बुदनी पुलिस की टीम ने तत्काल हरकत में आते हुए बताए गए स्थान यानी नर्मदा ब्रिज के पास छै:घरा के नजदीक पहुंचकर घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर उसे दबोच लिया।
बैग की तलाशी में मिला अवैध डोडाचूरा
पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम प्रकाश पिता सीताराम बघेल निवासी थाना चिन्नोरी जिला मुरैना बताया। पुलिस ने जब उसकी और उसके पास रखे बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 7 किलो 60 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। बुदनी पुलिस ने मौके पर ही अवैध डोडाचूरा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर सीलबंद कर दिया और आरोपी प्रकाश बघेल को गिरफ्तार कर लिया। बुदनी थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सीहोर में चली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने मजबूत साक्ष्य और तर्क पेश किए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और सबूतों से सहमत होते हुए आरोपी प्रकाश बघेल को 5 साल के सश्रम कारावास व 5 हजा रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button