भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति की घोषणा कर दी गई है। शिक्षकों के तबादले आॅनलाइन ही हो सकेंगे। तबादला नीति को एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
तबादला नीति में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जाएगा। स्थानांतरण हेतु रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में की जाएगी। शिक्षक सहित सभी संबंधों के लिए तबादले की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूर्ण कर ली जाएगी। नवीन विद्यालय, संकाय वृद्धि, युक्तियुक्त करण इत्यादि के फलस्वरूप सेटअप में संशोधन दिनांक 31 दिसंबर तक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत व पदस्थापना संबंधी जानकारी अपडेट करने के संबंध में प्रक्रिया 15 जनवरी तक सभी कार्यालय प्रमुख, संकुल प्राचार्य, आहरण संवितरण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक एवं आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा। वास्तविक एवं प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण 31 जनवरी तक जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक एवं आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा। एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन दिनांक 1 मार्च तक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा।
स्थानांतरण के लिए आॅनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी की जाएगी। आॅनलाइन ट्रांसफर आर्डर जनरेट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार भार मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्रवाई 15 मई तक समस्त कार्यालय प्रमुख, संकुल प्राचार्य, आहरण संवितरण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पूर्ण की जाएगी।
कुल 12 पेज की मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की स्थानांतरण नीति पढ़ने के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। यहां क्लिक करके डायरेक्ट लिंक के माध्यम से एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध ट्रांसफर पॉलिसी पढ़ सकते हैं एवं PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।