आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों जिला बदर

सीहोर। विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों को जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर जिले से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने जिन 3 आरोपियों को जिले के आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए जिले से निष्कासित किया है। उनमें मर्रू ऊर्फ रामकिशन पुत्र श्यामलाल उइके उम्र 43 वर्ष निवासी नकटीतलाई थाना रेहटी, 13 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए जिले से निष्कासित के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार जितेन्द्र भंडलेकर पुत्र ओमप्रकाश भंडलेकर उम्र 33 साल निवासी ग्राम धोधरा थाना गोपालपुर 9 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से 3 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार विक्रांत ऊर्फ विक्की पुत्र विमलसिंह भदौरिया उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बोरी थाना रेहटी को 12 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए सीहोर जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है। जिन 3 व्यक्ति जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को जिले से निष्कासित किया गया है उन आरोपियों को 48 घंटे के भीतर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा तथा जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहने का आदेश दिया गया है। इन्हें सीहोर जिला एवं उसके सीमावर्ती भोपाल रायसेन होशंगाबाद हरदा देवास शाजापुर तथा राजगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है।