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बिजली कंपनी पर मनमानी के आरोप, शिकायत की तो बनाया झूठा केस!

- मप्रमक्षेविवि कंपनी रेहटी का मामला, नयागांव निवासी दीपक लोधा ने की थी गांव की बिजली की शिकायत

सीहोर। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रेहटी पर मनमानी के आरोप लगे हैं। दरअसल गांव में बिजली से संबंधित शिकायत करने गए उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करने की बजाए बिजली कंपनी ने उपभोक्ता पर ही झूठा केस बना दिया। यह मामला बिजली कंपनी रेहटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नयागांव का है। यहां के उपभोक्ता दीपक लोधा ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की है।
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों रेहटी तहसील के नयागांव में बिजली के केबल की समस्या से संबंधित शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। इसके बाद इस मामले में नयागांव निवासी दीपक लोधा रेहटी स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय भी गए। यहां पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि शिकायत को लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारियों एवं शिकायतकर्ता दीपक लोधा के बीच में कहासुनी भी हुई। इसके बाद बिजली कंपनी के जेई एवं कर्मचारियों द्वारा गांव का निरीक्षण किया गया। यहां पर कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दीपक लोधा के खलिहान एवं मकान पर पहुंचकर उनके एवं उनके पिताजी के नाम पर बिजली चोरी का प्रकरण बनाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान खलिहान का करीब 55 हजार एवं घर का करीब 60 हजार रूपए का प्रकरण बनाकर पंचनामा तैयार किया गया है।
हर माह जमा हो रहा बिजली का बिल, दर्ज कराई आपत्ति-
उपभोक्ता दीपक लोधा द्वारा बताया गया कि जिस घर का प्रकरण बनाया गया है उसका हर माह बिजली का बिल जमा किया जा रहा है। संयुक्त परिवार है और बिजली कनेक्शन बड़े भाई के नाम पर है। ऐसे में बिजली कंपनी के जिम्मेदारों द्वारा मनमाने तरीके से प्रकरण बनाकर झूठा केस बनाया गया है। इस मामले को लेकर दीपक लोधा ने आपत्ति भी दर्ज कराई है एवं इस संबंध में शिकायत की है। दीपक लोधा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पंचनामें में 750 वॉट मोटर का भार दर्शाया गया है, जबकि मौके पर कोई मोटर ही नहीं है। वास्तविकता में केवल 10 वॉट का एक बल्ब लगा हुआ था। पंचनामे पर न तो मेरे और न ही ग्राम के किसी स्वतंत्र व्यक्ति/गवाह के हस्ताक्षर हैं। उक्त पंचनामा एकपक्षीय है और साक्ष्य के रूप में अविश्वसनीय है। धारा 135 बिजली चोरी के मामलों में लागू होती है। प्रस्तुत प्रकरण अधिकतम धारा 126 (अनधिकृत उपयोग) के दायरे में आ सकता है, धारा 135 के अंतर्गत असेसमेंट विधिविरुद्ध है। मेरे द्वारा लाइनमैन अनिल उर्फ गोलू चौहान के विरुद्ध 15 सितंबर 2026 को सहायक अभियंता रेहटी को लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें उन पर राशि लेकर कार्य न करने व अभद्र भाषा के आरोप लगाए गए थे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 40457308, 40572691, 40694682 भी लंबित हैं। उक्त शिकायतों के पश्चात ही 23 सितंबर 2026 को यह दंडात्मक कार्यवाही की गई है, जो पूर्णतः प्रतिशोधात्मक प्रतीत होती है।
ये बोले बिजली कंपनी के जिम्मेदार-
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रेहटी के जेई राहुल सिंह का कहना है कि उपभोक्ता द्वारा गांव में बिजली के केबल से संबंधित शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद बिजली के केबल ठीक किए गए। इस दौरान जांच की गई तो उपभोक्ता दीपक लोधा द्वारा अपने खलिहान में बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग किया जा रहा था। एक अन्य घर पर भी वे बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग कर रहे थे। इसके बाद प्रकरण बनाकर पंचनामा बनाया गया है।

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