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संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत एफआईआर दर्ज

सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण करना प्रतिबंधित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने आदर्श आचार संहिता के पालन अंतर्गत पुलिस एवं नगरपालिका का संयुक्त दल गठित किया है। सहायक रिटर्निग अधिकारी तन्मय वर्मा ने बताया कि संपत्ति विरूपण एफएसटी दल प्रभारी महेश कुमार बड़गुजर द्वारा अपने दल के साथ संसदीय क्षेत्र 19-भोपाल के अंतर्गत सीहोर शहर के भ्रमण के दौरान इंग्शिपुरा क्षेत्रांतर्गत बिजली के खंबे पर कोचिंग सेंटर के प्रचार-प्रसार का बैनर पोस्टर लगा हुआ पाया गया। स्थानीय निवासियों से पूछ-ताछ करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंबे पर कोचिंग का पोस्टर लगाना बताया गया। आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए दल प्रभारी महेश कुमार बड़गुजर द्वारा शासकीय संपत्ति को विरूपित करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा- 3 के तहत थाना कोतवाली सीहोर में एफआईआर दर्ज की गई।
आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषाणा के साथ ही आदर्श आचार संहित प्रभावशी हो गई है और लोकसभा निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर सभी संबधित अधिकारियों एवं विभागों को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना का निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के सभी सीईओ जनपद पंचायत तथा सभी सीएमओ मुख्य नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी रहेंगे।
हर तरफ से हो रही कड़ी निगरानी –
जिले में निर्वाचन प्रकिया का कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं असामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियम 1967 के अंतर्गत सीहोर जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे।

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