एमपी में 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती: 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, गृह जिले में नहीं मिलेगी पदस्थापना

सीहोर। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस आरक्षकों के 7500 पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर (रात 12 बजे तक) रखी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बता दें इस बार की भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनका गृह जिला नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को राज्य के 55 जिलों में से अपनी पसंद की यूनिट चुननी होगी। जिस यूनिट में नियुक्ति मिलेगी, वहां कम से कम 5 साल तक सेवाएं देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही किसी अन्य यूनिट में तबादला संभव हो सकेगा।
पदों का ब्योरा और आरक्षण व्यवस्था
विशेष सशस्त्र बल: कुल 700 पद, इनमें अनारक्षित-525, एक्स सर्विसमैन-70 और होमगार्ड के लिए 105 पद शामिल हैं।
सामान्य ड्यूटी को छोडक़र: कुल 6800 पद, इनमें अनारक्षित-2720, एक्स सर्विसमैन-680, होमगार्ड-1020 और महिलाओं के लिए 2380 पद आरक्षित हैं।
रेल पुलिस में भी नियुक्ति: चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना शासकीय रेल पुलिस इंदौर, जबलपुर और भोपाल में भी की जाएगी।
आरक्षण व्यवस्था
कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।
योग्यता, वेतन और परिवीक्षा अवधि
शैक्षणिक योग्यता: सामान्य और अन्य वर्गों के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को 19,500 से 62000 तक का वेतनमान मिलेगा।
परिवीक्षा अवधि: नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को 3 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें निर्धारित ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
आवेदन के लिए यह प्रक्रिया जरुरी
इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटो, हस्ताक्षर और स्व हस्तलिखित एक पैराग्राफ स्कैन करके अपलोड करना होगा। मंडल ने स्पष्ट किया है कि पोलेराइड फोटो मान्य नहीं होंगे। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 8वीं, 10वीं या 12वीं की अंकसूची और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। बोनस अंक प्राप्त करने के लिए एनसीसी या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र लगाने होंगे। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित होती है तो अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
संतान संबंधी नियम का रखना होगा ध्यान
कर्मचारी चयन मंडल ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनमें से किसी एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि यदि पहला बच्चा जीवित है और उसके बाद दूसरी डिलीवरी में जुड़वां या उससे अधिक बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उम्मीदवार को अयोग्य नहीं माना जाएगा।



