सीहोर: नकली नोट के आरोेपी को 5 वर्ष का कारावास, पांच हजार का जुर्माना भी ठोका

सीहोर: नकली नोट के आरोेपी को 5 वर्ष का कारावास, पांच हजार का जुर्माना भी ठोका

सीहोर। नकली नोट बाजार में चलाने वाले एक आरोेपी को विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी रवि उर्फ रविंद्र दांगी पिता कल्याण दांगी उम्र 32 साल निवासी भालबामौरा थाना पठारी जिला विदिशा का है।
मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि 23 अप्रैल 2019 को थाना श्यामपुर में तत्कालीन थाना प्रभारी नरेन्द्र कुलस्ते को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो नवोदय स्कूल के पास बने सदाबहार ढाबे के पास खड़ा है। उसके पास बहुत सारे नकली नोट हैं। थाना प्रभारी द्वारा उपनिरीक्षक अविनाश भोपले के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहंुची, जहां पर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के व्यक्ति से पूछताछ की। पुलिस को उस पर शक हुआ तोे सख्ती के साथ पूछताछ की। पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से दो-दो हजार रूपए के 29 नोट और 500-500 रूपए के 4 नोट कुल राशि 60 हजार रूपए के नकली नोट मिले। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की गई और फर्जी नोटों को जांच के लिए बैंक नोट प्रेस देवास भेजा गया। प्रेस नोट द्वारा रिपोर्ट में फर्जी नोट होने का खुलासा हुआ। इसके बाद अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई। इस नकली नोट के मामले की जांच उप निरीक्षक अविनाश भोपले द्वारा की गई थी।