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मतदान के लिए दिखाना होंगे ये दस्तावेज, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे वोट

सीहोर। मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी मतदान की प्रक्रिया-
17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट 5.30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
मतदाताओं से कलेक्टर ने की मतदान की अपील-
लोकतंत्र के इस महापर्व 17 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान कर प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी प्रलोभन के स्वयं के विवेक से 17 नवंबर को अपने मताधिकार का उपयोग करें। कलेक्टर ने आगे कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं प्रदेश के विकास में सहभागी बनने के लिए सभी मतदाता बढ़-चढ़कर मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने युवा मतदाताओं से कहा है कि जो युवा मतदाता, पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर वोट डालेंगे वे सभी मतदान करें और पूरे प्रदेश में सीहोर जिले को सर्वाधिक मतदान वाला जिला बनाए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है।
निर्वाचन शिकायतों के निराकरण के लिए दल गठित-
विधानसभा निर्वाचन 2023 में 17 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली कठिनाईयों, शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में दलो का गठन किया गया है। भोपाल, संभाग के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे (मोबाईल नम्बर 9425064030), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजना देवड़ा (मोबाईल नम्बर 9424050301) एवं अन्य सहायक अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।
मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन रहेगा-
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषण के साथ ही निर्वाचन संबंधि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार विधानसभा चुनाव-2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान के लिए राज्य शासन द्वारा 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानानुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं, उन्हें मतदन के लिए सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। 17 नवम्बर को मतदान दिवस के दिन जिले के समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा स्तरीय कंट्रोल रूम –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले की चारों विधानसभाओं के कंट्रोल रूम स्थापित किये गये है। बुधनी विधानसभा रिटर्निग ऑफिसर कन्ट्रोल रूम का मो-9522459075 और इसके नोडल अधिकारी रितेश जोशी मो 9907214914 है। इसी प्रकार आष्टा विधानसभा क्षेत्र का कंट्रोल रूम का नंबर 07560-245400 और इसके नोडल अधिकारी सीईओ अमित व्यास का मो- 7049026358 है। रिटर्निग ऑफिसर इछावर विधानसभा का कंट्रोल रूम मो-9425493825 तथा इसके नोडल अधिकारी तहसीलदार रितु भार्गव मो-9981803248 है। सीहोर विधानसभा के रिटर्निग ऑफिसर कन्ट्रोल रूम 07562-224400 और इसके प्रभारी रिया जैन को बनाया है।

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