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बस से उतारकर लूटपाट करने वाले इंदौर के दो बदमाशों को 7-7 साल का सश्रम कारावास

सीहोर। इंदौर-भोपाल हाईवे पर स्लीपर बस में सवार यात्रियों को जबरन नीचे उतारकर उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने, नकदी और मोबाइल लूटने के गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। सीहोर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहीं अपर लोक अभियोजक शाहना रईस ने बताया कि फरियादी अर्जुन मालवीय अपने साथी रिहान मंसूरी, अयान मंसूरी, रियाज मंसूरी, कुलदीप मालवीय और सुमित मालवीय के साथ हैदराबाद से भोपाल पहुंचा था। वहां से ये सभी खातीजोड़ आष्टा जाने के लिए नादरा बस स्टैंड भोपाल से इंदौर की ओर जाने वाली स्लीपर बस में सवार हुए थे।
कुबेरेश्वर धाम के पास बस रोककर दिया घटना को अंजाम
3 दिसंबर 2025 की देर रात करीब 12.30 बजे जब बस इंदौर-भोपाल हाईवे पर कुबेरेश्वर धाम के पास रुकी, तभी दो अज्ञात युवक बस में चढ़े। उन्होंने आवाज लगाकर पूछा कि अर्जुन और सुमित कौन हैं, जैसे ही फरियादी अर्जुन और उसका दोस्त सुमित खड़े हुए आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की और कॉलर पकडक़र जबरन बस से नीचे उतार लिया।
निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर की बर्बरता
बदमाश दोनों पीडि़तों को काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप के पीछे निर्माणाधीन सुनसान इमारत में ले गए। वहां एक बदमाश ने प्लास्टिक के पाइप से और दूसरे ने घूंसे-थप्पड़ों से दोनों की जमकर पिटाई की। इस दौरान एक लंबे कद वाले बदमाश ने अर्जुन की जेब में रखे 30 हजार रुपये नकद और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद दोनों आरोपी पीडि़तों को घायल अवस्था में छोडक़र मौके से फरार हो गए। मारपीट में अर्जुन के दोनों हाथ-पैर और सुमित के दोनों हाथ व दाहिने कंधे में गंभीर चोटें आई थीं।
सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल
पीडि़तों ने मंडी थाना पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया। फंदा टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साक्ष्य जुटाए। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पहचान कराई। आरोपी आदिल खान के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पल्सर बाइक, लूटा गया मोबाइल, 3000 नकद, डंडा और घटना के समय पहनी जैकेट जब्त की। आरोपी मोहम्मद मोहसिन के कब्जे से 4200 नकद, जैकेट व मफलर जब्त किए। सीटीटीवी फुटेज के संबंध में प्रमाण पत्र तैयार कर चालान न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने सुनाई सख्त सजा
न्यायालय में अपर लोक अभियोजक शाहना रईस द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इंदौर निवासी दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। न्यायालय ने आदिल खान निवासी अंसारी बाग पंजतन मस्जिद के पास आजाद नगर इंदौर। मोहम्मद मोहसिन पठान निवासी मोमिनपुराए खजराना रोड इंदौर को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक आरोपी पर कुल 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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