शराब पीने वालों से पटना पुलिस ने एक महीने में वसूला 47 लाख जुर्माना, जाम झलकाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर देना होता है 2-5 हजार का फाइन
पटना
शराब पीते पकड़े गए लोगों से पटना जिले में बीते एक माह में 47 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया। पटना जिले के ग्रामीण इलाके के दो विशेष कोर्ट में बहुत कम तो पटना शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा शराब पीते पकड़े गए लोगों ने जुर्माना दिया। पटना सिविल कोर्ट के शराबबंदी कानून के विशेष कोर्ट में पिछले मई में पकड़े गए लोगों ने लगभग 40 लाख रुपये से अधिक जुर्माना दिया है।
इसके बाद पटना सिटी कोर्ट के विशेष कोर्ट में 4 लाख 60 हजार रुपये से अधिक, दानापुर सिविल कोर्ट के विशेष कोर्ट ने 1 लाख 5 हजार रुपये और बाढ़ शराबबंदी की विशेष कोर्ट में 1 लाख 65 हजार रुपये से अधिक जुर्माना सरकार के खाता में जमा हुआ है। पटना जिले में शराब पीते हुए पकड़े गए लोग शराबबंदी के लिए बने विशेष कोर्ट में पेशी के समय विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपना दोष स्वीकार करते है।
इसके बाद विशेष न्यायाधीश शराबंदी कानून की धारा 37 के दोषी करार देते हुए लोगों पर दो से पांच हजार रुपया तक जुर्माना करते हैं। दोषी अगर जुर्माना देता है तब उस जुर्माने की राशि को सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता या अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तब उसे जेल भेज दिया जाता है। बिहार सरकार ने पिछले माह शराबंदी कानून की धारा 37 में संशोधन किया है।