राज्य

राजधानी के थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली योजना पहुंची

रायपुर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना का संचालन जिला रायपुर में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से हो रहा है। नालसा की उक्त योजना का नाम गिरफ्तारी के पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर गिरफ्तार व्यक्ति के विधिक अधिकार है। अरविद कुमार वर्मा अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में उक्त योजना का संचालन जिला रायपुर मे प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

योजना के तहत अब जिले के समस्त थानों में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है और उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है तो संबधित थाने द्वारा इस तथ्य की जानकारी अबिलम्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति को प्रदान की जावेगी। जहॉ से एक अधिवक्ता तथा पैरालीगल वॉलिन्टियर तत्काल थाने मे जाकर गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में ही नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगें। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सहायता के साथ यह जानने का अधिकार होगा कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। योजना के तहत यह भी अधिकार व्यक्ति को होगा कि वह किस जानकारी को पुलिस को बताये और किस को नही। तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार से भी संरक्षण प्राप्त होगा।

योजना में यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार परिजन को सूचना प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त किसी विदेशी नागरिक को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जावेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उसके दूतावास को प्रदान की जावेगी। योजना में महिलाओं तथा किशोरों के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये है। वर्तमान मे उक्त योजना का लाभ अधिकाशं लोगो को प्राप्त हो रहा है।

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